नई दिल्ली :- भारत सरकार द्वारा देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की गई है. इन योजनाओं में से ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में पेंशन लाभ प्रदान करना है. यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे ई-रिक्शा चालक और घरेलू कामगारों को प्रति महीना ₹3000 की पेंशन देती है. इस योजना का लाभ केवल वही उठा सकते हैं जिसकी मासिक आय ₹15000 से कम है.
असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है नई पेंशन योजना
सरकार द्वारा देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे दर्जी, मोची, रिक्शा चालक और घरेलू कामगारों के प्रति महीना ₹3000 पेंशन देने की योजना शुरू की गई है. इस योजना का पात्र केवल वही बन सकता है जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है. इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड और Bank Account होना जरूरी है. हालांकि आयकर देने वाले लोग ईपीएफओ, एनपीएस और एनएसआईसी के ग्राहक योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. पेंशन राशि श्रमिकों के योगदान पर आधारित है. जो कि ₹55 से शुरू होकर ₹200 प्रति महीना तक होती है. सरकार कूल पेंशन राशि का 50% योगदान करती है.
Online or Offline कर सकते हैं आवेदन
जो भी व्यक्ति Pension लेता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि उसके पति या पत्नी को दे दी जाती है. इस योजना के तहत ₹36000 प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाते हैं. अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक Website maandhan.in के माध्यम से आप Online या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
श्रमिक बुढ़पे में कर सकते हैं अपने दैनिक जरूरतों को पूरा
अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक को पहले एक आवेदन पत्र भरना होगा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को डालना होगा, जिसके जरिए वह अपना आवेदन कर सकेंगे. पीएम श्रम योगी मानधन योजना श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. इस योजना के तहत श्रमिक बुढ़ापे में अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का एक स्थिर स्त्रोत प्रदान कर सकता है. इस योजना के साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करने का इरादा रखती है कि श्रमिक अपने बाद के वर्षों में संघर्षरत ना रहे और एक अच्छा जीवन जी सकें.